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हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ नपा अध्यक्ष पप्पू मलिक को हटाने पर रोक लगाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash Dwivedi
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हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ नपा अध्यक्ष पप्पू मलिक को हटाने पर रोक लगाई

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 08 सित. 2026, 03:32 PM 👁 32
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक को हटाने के आदेश को रोका है, जिससे अगली सुनवाई तक वे पद पर बने रहेंगे।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, जिन्हें पप्पू मलिक के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ जारी हटाने के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने आदेश के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया, जिससे अगली सुनवाई तक वह अपने पद पर बने रहेंगे।

निचली अदालत ने प्रशासन में कथित irregularities के आधार पर अध्यक्ष को हटाने का आदेश दिया था, पर हाईकोर्ट ने प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों और पूरी जांच की आवश्यकता को देखते हुए इस निर्णय को रोक दिया।

पक्षों के वकील अगली सुनवाई में उपस्थित होंगे, जहाँ कोर्ट यह तय करेगा कि हटाना जारी रहेगा या स्थायी रूप से रद्द किया जाएगा। तब तक पप्पू मलिक टीकमगढ़ के नगर प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे।

स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला राज्य में नगरपालिका शासन और न्यायिक निगरानी के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है।
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