📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
अपराध
हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में पत्थर से सिर पर मारने के कारण हुई हत्या के दण्डित को 10 साल बाद रिहा किया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 11 अक्टू. 2026, 10:45 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दण्डित को 10 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा किया, जिसे विवाद के दौरान पत्थर से सिर पर मारकर हत्या का दोषी ठहराया गया था।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को एक दण्डित को रिहा करने का आदेश दिया, जिसने सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने के आरोप में दस साल की सजा पूरी की थी। कोर्ट ने यह फैसला तब दिया जब यह स्पष्ट हो गया कि सजा का पूरा अवधि समाप्त हो चुकी है।
हत्या एक तीव्र विवाद के दौरान हुई, जिसमें आरोपी ने पीड़ित के सिर पर पत्थर मारकर घातक चोटें पहुँचाईं। चिकित्सा रिपोर्टों ने पुष्टि की कि खोपड़ी पर लगी इस चोट ही मृत्यु का मुख्य कारण थी।
निचली अदालत ने आरोपी को दस साल की कारावास की सजा सुनाई थी। सजा की पूरी अवधि समाप्त होने पर हाईकोर्ट ने अतिरिक्त दंड के बिना रिहाई का आदेश दिया, क्योंकि कानून के अनुसार सजा पूरी होने पर कैदी को मुक्त करना अनिवार्य है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि इस मामले ने असामान्य हथियार के प्रयोग के कारण मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, पर कोर्ट का निर्णय केवल वैधानिक प्रावधानों के आधार पर था।
हत्या एक तीव्र विवाद के दौरान हुई, जिसमें आरोपी ने पीड़ित के सिर पर पत्थर मारकर घातक चोटें पहुँचाईं। चिकित्सा रिपोर्टों ने पुष्टि की कि खोपड़ी पर लगी इस चोट ही मृत्यु का मुख्य कारण थी।
निचली अदालत ने आरोपी को दस साल की कारावास की सजा सुनाई थी। सजा की पूरी अवधि समाप्त होने पर हाईकोर्ट ने अतिरिक्त दंड के बिना रिहाई का आदेश दिया, क्योंकि कानून के अनुसार सजा पूरी होने पर कैदी को मुक्त करना अनिवार्य है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि इस मामले ने असामान्य हथियार के प्रयोग के कारण मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, पर कोर्ट का निर्णय केवल वैधानिक प्रावधानों के आधार पर था।