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सिंहस्थ 2028 से पहले शाही मस्जिद हटाने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Moheen Reeyad
धर्म

सिंहस्थ 2028 से पहले शाही मस्जिद हटाने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज की

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 10 सित. 2026, 05:19 PM 👁 37
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शताब्दी वर्ष पुरानी शाही मस्जिद के हटाने के विरुद्ध दायर याचिकाओं को खारिज कर सभी कानूनी अड़चनों को दूर कर दिया है। अब प्रशासन मास्टर प्लान के तहत गोपाल मंदिर मार्ग जैसे भीड़भाड़ वाले संकरे रास्तों को चौड़ा करने का काम प्राथमिकता के साथ तेजी से पूरा करेगा, सिंहस्थ 2028 से पहले।

हाईकोर्ट के फैसले से उज्जैन स्थित 100 वर्ष पुरानी शाही मस्जिद के हटाने की आखिरी कानूनी बाधा समाप्त हो गई है। इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई का मार्ग स्पष्ट हो गया है।

प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई को शहर के भीड़भाड़ वाले संकरे रास्तों को सुगम बनाने के मास्टर प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। गोपाल मंदिर मार्ग जैसे अत्यंत व्यस्त रास्ते को प्राथमिकता के साथ चौड़ा किया जाएगा।

लक्ष्य है कि सिंहस्थ 2028 से पहले इस सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा कर लिया जाए, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख धार्मिक मेला है।
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