📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Post of India
बिज़नेस
हरियाणा पावर रेगुलेटर ने फर्म की समानांतर बिजली याचिका की सुनवाई समाप्त की
✍️ Hindustan Times
🗓 30 सित. 2026, 08:32 AM
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हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने फर्म द्वारा समानांतर बिजली आपूर्ति की अनुमति के लिए दायर याचिका की सुनवाई समाप्त कर ली।
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने एक औद्योगिक फर्म द्वारा समानांतर बिजली व्यवस्था के लिए अनुमति हेतु दायर याचिका की सुनवाई समाप्त कर ली है। यह याचिका राज्य के विद्युत नियमों के तहत ग्रिड आपूर्ति के साथ अतिरिक्त स्रोत से बिजली प्राप्त करने की अनुमति मांगती है।
सुनवाई के दौरान फर्म के प्रतिनिधियों ने तकनीकी और वित्तीय कारण प्रस्तुत किए, जबकि आयोग ने मौजूदा कानूनों के अनुपालन और राज्य के ग्रिड पर संभावित प्रभाव की जाँच की। नियामक पैनल ने लोड प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर स्पष्टीकरण माँगा।
अब HERC प्रस्तुतियों पर विचार करेगा और राज्य के विद्युत अधिनियम के अनुसार कुछ हफ्तों में अंतिम आदेश जारी करेगा, जिससे फर्म को समानांतर बिजली व्यवस्था लागू करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय होगा।
सुनवाई के दौरान फर्म के प्रतिनिधियों ने तकनीकी और वित्तीय कारण प्रस्तुत किए, जबकि आयोग ने मौजूदा कानूनों के अनुपालन और राज्य के ग्रिड पर संभावित प्रभाव की जाँच की। नियामक पैनल ने लोड प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर स्पष्टीकरण माँगा।
अब HERC प्रस्तुतियों पर विचार करेगा और राज्य के विद्युत अधिनियम के अनुसार कुछ हफ्तों में अंतिम आदेश जारी करेगा, जिससे फर्म को समानांतर बिजली व्यवस्था लागू करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय होगा।