📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Madansahil
बिज़नेस
हरियाणा ने नई संपत्ति कर दरों को दो महीने तक टाला
✍️ The Tribune
🗓 04 सित. 2026, 09:33 PM
👁 38
हरियाणा सरकार ने नई संपत्ति कर दरों के लागू होने से दो महीने की अतिरिक्त अवधि का एलान किया, जिससे करदाताओं को समायोजित होने का समय मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर के नए दरों के लागू होने को दो महीने तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से की गई, जिसका उद्देश्य निवासियों और व्यावसायिक संपत्ति मालिकों को वित्तीय योजना में समायोजन के लिए अतिरिक्त समय देना है।
नए नियमों के तहत विभिन्न वर्गों में संपत्ति कर दरों में वृद्धि prevista थी, जो अद्यतन मूल्यांकन मानदंडों पर आधारित है। दो महीने की इस राहत अवधि से अचानक आर्थिक बोझ कम करने और नगरपालिका निकायों को विस्तृत दिशानिर्देश वितरित करने में मदद मिलेगी।
प्राधिकरण ने करदाताओं से कहा है कि वे इस विस्तार का उपयोग अपनी संपत्ति मूल्यांकन की समीक्षा करने और नई दरें लागू होने से पहले बकाया राशि का निपटान करने के लिए करें। दो महीने के बाद नई दरें लागू होंगी, और आगे की जानकारी हरियाणा राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
स्थानीय व्यापार समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि यह उन्हें बजट समायोजित करने और अचानक नकदी प्रवाह में बाधा से बचने का अवसर देता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह स्थगन कर संरचना को नहीं बदलता, केवल लागू होने की तिथि को आगे ले जाता है।
नए नियमों के तहत विभिन्न वर्गों में संपत्ति कर दरों में वृद्धि prevista थी, जो अद्यतन मूल्यांकन मानदंडों पर आधारित है। दो महीने की इस राहत अवधि से अचानक आर्थिक बोझ कम करने और नगरपालिका निकायों को विस्तृत दिशानिर्देश वितरित करने में मदद मिलेगी।
प्राधिकरण ने करदाताओं से कहा है कि वे इस विस्तार का उपयोग अपनी संपत्ति मूल्यांकन की समीक्षा करने और नई दरें लागू होने से पहले बकाया राशि का निपटान करने के लिए करें। दो महीने के बाद नई दरें लागू होंगी, और आगे की जानकारी हरियाणा राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
स्थानीय व्यापार समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि यह उन्हें बजट समायोजित करने और अचानक नकदी प्रवाह में बाधा से बचने का अवसर देता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह स्थगन कर संरचना को नहीं बदलता, केवल लागू होने की तिथि को आगे ले जाता है।