📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
राजनीति
हरियाणा पैनल ने पीएफए ट्रस्टी को 10,000 रुपये राहत, 6 साल के RTI में देरी की जाँच का आदेश
✍️ The Times of India
🗓 02 अक्टू. 2026, 03:46 AM
👁 15
हरियाणा पैनल ने पीएफए ट्रस्टी को 10,000 रुपये राहत देने और छह साल तक अधूरी RTI जानकारी पर जांच करने का आदेश दिया।
हरियाणा के नियुक्त पैनल ने पीएफए के एक ट्रस्टी को 10,000 रुपये की राहत देने का निर्णय लिया है। यह आदेश तब आया जब पैनल ने पाया कि छह साल पहले दायर की गई RTI आवेदन का उत्तर अभी तक पूरी तरह नहीं दिया गया था।
पैनल के सदस्यों ने कहा कि RTI उत्तर में इतनी लंबी देरी प्रशासनिक चूक को दर्शाती है, इसलिए ट्रस्टी को वित्तीय राहत के साथ साथ इस देरी की जाँच भी अनिवार्य है।
पैनल ने संबंधित विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि वह इस जानकारी के अधूरे रहने के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
घोषणा में ट्रस्टी की पहचान या मांगी गई जानकारी के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया।
यह कदम राज्य संस्थाओं में पारदर्शिता और RTI अनुपालन की समयबद्धता को लेकर चल रही चिंताओं को उजागर करता है।
पैनल के सदस्यों ने कहा कि RTI उत्तर में इतनी लंबी देरी प्रशासनिक चूक को दर्शाती है, इसलिए ट्रस्टी को वित्तीय राहत के साथ साथ इस देरी की जाँच भी अनिवार्य है।
पैनल ने संबंधित विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि वह इस जानकारी के अधूरे रहने के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
घोषणा में ट्रस्टी की पहचान या मांगी गई जानकारी के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया।
यह कदम राज्य संस्थाओं में पारदर्शिता और RTI अनुपालन की समयबद्धता को लेकर चल रही चिंताओं को उजागर करता है।