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04 अक्टू. 2026•
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हरियाणा एनसीआर में लागू हुआ ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Narendra Modi
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हरियाणा एनसीआर में लागू हुआ ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम

✍️ urbanacres.in 🗓 04 अक्टू. 2026, 09:37 PM 👁 12
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हरियाणा एनसीआर में आज से वैध पीयूसी प्रमाणपत्र न होने पर वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने एनसीआर में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत वैध पीयूसी प्रमाणपत्र न रखने वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। यह नियम आज से प्रभावी है और इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है।

नियम के अनुसार, एनसीआर के सभी पेट्रोल पंपों को लेनदेन से पहले वाहन का पीयूसी स्टेटस जांचना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा और उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद ही ईंधन लेने की अनुमति होगी।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रवर्तन की निगरानी स्थानीय प्राधिकरण करेंगे और उन पेट्रोल पंपों पर दंड लगाया जाएगा जो नियम का पालन नहीं करते।

इस नीति से क्षेत्र में गैर‑अनुपालन वाहनों की संख्या घटने की उम्मीद है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
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