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31 अक्टू. 2026•
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हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, राज्य को सैनिकों को नहीं छोड़ना चाहिए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
रक्षा

हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, राज्य को सैनिकों को नहीं छोड़ना चाहिए

✍️ Hindustan Times 🗓 31 अक्टू. 2026, 08:09 AM 👁 15
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हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य को अपने सैनिकों को नहीं छोड़ना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी को रेखांकित किया।

हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एक कल्याणकारी राज्य की अपने सैनिकों के प्रति स्पष्ट जिम्मेदारी होती है। कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि सैनिकों को पीछे छोड़ना राज्य की मूल भावना के विरुद्ध है।

यह टिप्पणी उन कार्यवाही के दौरान की गई थी, जिसमें सक्रिय तथा सेवानिवृत्त सैनिकों के अधिकारों और कल्याण उपायों पर चर्चा हो रही थी, और यह स्पष्ट किया गया कि राज्य को समय पर और पर्याप्त सहायता प्रदान करनी चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य प्राधिकरणों को संविधानिक और नैतिक दायित्वों के साथ अपनी नीतियों को संरेखित करने की याद दिलाता है।

इस फैसले से राज्य में पेंशन, चिकित्सा लाभ और पुनर्वास योजनाओं जैसे मुद्दों पर चल रही बहसों पर असर पड़ने की संभावना है।
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