🔥 ट्रेंडिंग સોશિયલ મીડિયા પર ગરબા અને દાંડિયા/ નાઈ... बीसीसीआई ने अरुणाचल के घरेलू सीजन को ब... मुग़ल रोड पर पहली बर्फबारी के बाद अस्थ... जम्मू‑सरीनगर हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस ने... जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीडियो कॉल धोखाध... गोवा के तीन निवासी मादक पदार्थ सप्लाई...
15 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
हरियाणा ने गृह सचिव को पूर्व-सेवानिवृत्ति से मुक्त किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Home Affairs
राजनीति

हरियाणा ने गृह सचिव को पूर्व-सेवानिवृत्ति से मुक्त किया

✍️ Hindustan Times 🗓 15 अक्टू. 2026, 08:35 AM 👁 15
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

हरियाणा सरकार ने गृह सचिव को पूर्व-सेवानिवृत्ति प्रावधान से मुक्त करने का निर्णय लिया, जिससे अधिकारी को सामान्य सेवानिवृत्ति आयु से आगे भी सेवा जारी रखने की अनुमति मिलेगी।

हरियाणा सरकार ने आज घोषणा की कि गृह सचिव को पूर्व‑सेवानिवृत्ति प्रावधान से मुक्त किया जाएगा, जिससे अधिकारी सामान्य सेवानिवृत्ति आयु से आगे भी सेवा में रह सकेंगे।

पूर्व‑सेवानिवृत्ति प्रावधान आम तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को एक निश्चित आयु से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए कहता है, जिससे नेतृत्व का नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। गृह सचिव के लिए इस आवश्यकता को हटाकर राज्य ने अनुभवी नेतृत्व को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय विभाग के कार्यों में निरंतरता बनाए रखने और सचिव के अनुभव का लाभ उठाने के लिए लिया गया है, खासकर प्रशासनिक परिवर्तन के दौरान।

यह छूट अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकती है, जिससे सार्वजनिक सेवा में अनुभव और संस्थागत नवीनीकरण के बीच संतुलन पर चर्चा शुरू हो सकती है।
📲Get App