📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
हैदराबाद डीजीपी को हाई कोर्ट ने पुलिस गवाहों की अनुपस्थिति पर बुलाया
✍️ Live Law
🗓 20 अग. 2026, 02:37 AM
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पंजाब‑हैदराबाद हाई कोर्ट ने हैदराबाद डीजीपी को पुलिस गवाहों की अनुपस्थिति के कारण स्पष्टीकरण देने के लिए सम्मन जारी किया है।
पंजाब‑हैदराबाद हाई कोर्ट ने हैदराबाद के पुलिस निदेशक (डीजीपी) को समक्ष बुलाते हुए कहा है कि कई पुलिस गवाहों ने निर्धारित सुनवाई में भाग नहीं लिया, जिसे कोर्ट ने "कर्तव्य परित्याग" कहा।
कोर्ट ने इस चूक के कारणों और भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की विस्तृत व्याख्या मांगी है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई पुलिस में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर जब गवाहों की गवाही न्यायिक प्रक्रिया में अहम हो।
यह मामला न्यायपालिका और पुलिस के बीच प्रक्रियात्मक अनुशासन को लेकर चल रहे तनाव को उजागर करता है, जहाँ कोर्ट ने निष्पक्ष परीक्षण के लिए गवाहों के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।
डीजीपी का स्पष्टीकरण आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, और सुनवाई के आगे के परिणामों की जानकारी बाद में दी जाएगी।
कोर्ट ने इस चूक के कारणों और भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की विस्तृत व्याख्या मांगी है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई पुलिस में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर जब गवाहों की गवाही न्यायिक प्रक्रिया में अहम हो।
यह मामला न्यायपालिका और पुलिस के बीच प्रक्रियात्मक अनुशासन को लेकर चल रहे तनाव को उजागर करता है, जहाँ कोर्ट ने निष्पक्ष परीक्षण के लिए गवाहों के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।
डीजीपी का स्पष्टीकरण आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, और सुनवाई के आगे के परिणामों की जानकारी बाद में दी जाएगी।