सरकारी योजना
हरियाणा में रिक्त राशन डिपो लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण
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हरियाणा सरकार ने रिक्त राशन डिपो के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उपायुक्त नूंह ने पात्र युवाओं और महिलाओं से 10 नवंबर 2026 तक आवेदन करने की अपील की है।
हरियाणा में रिक्त राशन डिपो के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के इच्छुक युवाओं और महिलाओं के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। राज्य सरकार की ओर से रिक्त राशन डिपो के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे स्वरोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
आवेदन प्रक्रिया में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिले के इच्छुक एवं पात्र आवेदकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से अपील की है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं। पात्रता, आरक्षण और अन्य नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए haryanafood.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी की जांच करना अनिवार्य है।
प्रशासन ने आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता और नियमों की पुष्टि करने की सलाह दी है ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई कमी न रह जाए। यह पहल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आवेदन प्रक्रिया में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिले के इच्छुक एवं पात्र आवेदकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से अपील की है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं। पात्रता, आरक्षण और अन्य नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए haryanafood.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी की जांच करना अनिवार्य है।
प्रशासन ने आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता और नियमों की पुष्टि करने की सलाह दी है ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई कमी न रह जाए। यह पहल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।