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28 Oct 2026•
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हनुमानगढ़ में पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी सूचना, 29 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन

✍️ Reporter: Yash karyani 🗓 28 Oct 2026, 07:10 PM 👁 17
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हनुमानगढ़। दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकान लगाने की तैयारी कर रहे लोगों को अब लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हनुमानगढ़ उपखंड क्षेत्र में अस्थायी पटाखा दुकानों के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए 29 अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे। प्रशासन ने आवेदन जमा करवाने की तिथियां निर्धारित करने के साथ ही लॉटरी, लाइसेंस वितरण और बिक्री से संबंधित नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं।

रिपोर्ट -जेठानंद कारयानी

हनुमानगढ़ में पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी सूचना, 29 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन

हनुमानगढ़। दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकान लगाने की तैयारी कर रहे लोगों को अब लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हनुमानगढ़ उपखंड क्षेत्र में अस्थायी पटाखा दुकानों के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए 29 अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे। प्रशासन ने आवेदन जमा करवाने की तिथियां निर्धारित करने के साथ ही लॉटरी, लाइसेंस वितरण और बिक्री से संबंधित नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं।

उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट श्यामसुंदर बेनीवाल ने बताया कि जिला कलक्टर के 27 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देशों के अनुसार आवेदन 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जमा करवाए जा सकेंगे। इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर उपखंड कार्यालय हनुमानगढ़ में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, दो फोटोयुक्त पहचान पत्र और एक शपथ पत्र लगाना जरूरी है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4 नवंबर को लॉटरी से होगा दुकानों का आवंटन

अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानों का आवंटन 4 नवंबर को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी सुबह 11 बजे नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन में निकाली जाएगी। आवेदकों को इस दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों के नाम लॉटरी में आएंगे, उन्हें उसी दिन शाम 4 बजे के बाद उपखंड कार्यालय से अस्थायी लाइसेंस दिए जाएंगे।

आवेदन करते समय इन नियमों का रखें ध्यान

प्रशासन ने आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी विवरण सही भरने की हिदायत दी है। अधूरे आवेदन, नाबालिगों के आवेदन और 55 वर्ष से अधिक आयु के आवेदनों को प्रथम दृष्टया अस्वीकार किया जाएगा। जन्मतिथि के सत्यापन के लिए मान्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। आवेदन में पूरा पता, हस्ताक्षर या जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर भी आवेदन निरस्त हो सकता है।

आवेदन खारिज होने या लॉटरी में दुकान आवंटित नहीं होने की स्थिति में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदकों की राशि राजकोष में जमा करवाई जाएगी।

आवंटित जगह पर ही करनी होगी बिक्री

लॉटरी में जिस व्यक्ति को जिस स्थान के लिए दुकान आवंटित होगी, उसे उसी जगह पर दुकान लगानी होगी। निर्धारित स्थान से हटकर दुकान संचालित करने पर लाइसेंस निरस्त करने के साथ संबंधित सामान जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री ही अनुमत

प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, लाइसेंसधारियों को केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने की अनुमति होगी। इसके लिए आवेदक को शपथ पत्र देना होगा। आतिशबाजी के प्रत्येक बॉक्स पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) की ओर से जारी क्यूआर कोड होना अनिवार्य है।

दुकान आवंटित होने के बाद लाइसेंसधारी को स्वयं वहां मौजूद रहकर कारोबार करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। सभी लाइसेंसधारियों को जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

8 नवंबर तक ही मान्य रहेंगे लाइसेंस

प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस 5 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक ही मान्य होंगे। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित तिथियों में आवेदन जमा करवाने और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लगाने की सलाह दी गई है।
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