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28 अक्टू. 2026•
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हिण्डौन में बिना सत्यापन कांट े पर 10 हजार का जुर्मानाः पैकेट में बिकने वाले सामान के नियमों और तौल उपकरणों की जांच की

✍️ रिपोर्टर: Vipin Singhal 🗓 28 अक्टू. 2026, 07:38 AM 👁 9
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करौली में विधिक माप विज्ञान विभाग ने हिण्डौन सिटी में दुकानो ं की अचानक जांच की। यह जांच पैकेट में बिकने वाले सामान के नियमो ं और तौल उपकरणों के सत्यापन को लेकर

जांच के दौरान बालाजी एंटरप्राइजेज पर पैकेट रजिस्ट्रेशन नही ं मिला। साथ ही, दुकान मे ं इस्तेमाल हो रहा इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी विभाग से सत्यापित नही ं था। इन गड़बड़ियो ं पर विभाग ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

विभाग जयपुर के निर्देश पर 26 से 28 अक्टूबर तक जिले में विशेष अभियान चला रहा है। इसमें विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 के नियमो ं की जांच की जा रही है।

कपूर किराना स्टोर, विनोद कुमार, दिनेश कुमार और अनिल किराना स्टोर सहित अन्य दुकानो ं पर भी पैकेट और तौल उपकरणों की जांच हुई। इन सभी दुकानो ं पर व्यवस्थाए ं नियमो ं के मुताबिक सही पाई गईं। विभाग ने सभी व्यापारियों

को अपने तौल उपकरणों की समय पर जांच करवाने के
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