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17 Oct 2026•
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हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व 2026 के लिए निषेधाज्ञा लागू

✍️ Reporter: Rohit Kumar Yadav 🗓 17 Oct 2026, 09:52 PM 👁 13
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हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व 2026 के शांतिपूर्ण आयोजन और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में आगामी दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व 2026 के शांतिपूर्ण आयोजन और विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी आदित्य पांडेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। यह आदेश 16 अक्टूबर 2026 को प्रातः 06 बजे से 22 अक्टूबर 2026 को रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, सभी पूजा समितियों के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विलंब से आवेदन करने वाली समितियों को जुलूस मार्ग, तिथि और समय का पूर्ण विवरण देना होगा। साथ ही, सभी समितियों को सीसीटीवी कैमरा स्थापित करना या पंडालों की वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करना होगा। झारखंड ध्वनि विस्तारक यंत्र अधिनियम, 1955 के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा। किसी भी प्रकार के भड़काऊ गाने या भाषण जिन से किसी धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचे, उन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर, समितियों को अग्निशामक यंत्र की पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी और पंडाल परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित करनी होगी। यातायात बाधित न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। प्रत्येक समिति को 20 स्वयंसेवकों की सूची उनके सक्रिय मोबाइल नंबर के साथ थाना में जमा करानी होगी। महिला और पुरुष के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, पंडाल के लिए भवन प्रमंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र और विद्युत विभाग से विद्युत संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के जुलूस या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। आर्केस्ट्रा कार्यक्रम की स्थिति में आयोजकों द्वारा वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। दुर्गा पूजा के नाम पर बलपूर्वक चंदा वसूली पर भी रोक लगाई गई है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पर्व के अवसर पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण, शब्दों, संदेशों, ऑडियो या वीडियो पोस्ट करने पर प्रतिबंध रहेगा।
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