🔥 ट्रेंडिंग भारत में 10 वस्त्र दुकानों का स्टॉक आग... सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे बस... गुवाहाटी रहस्यमय मृत्यु मामले में माँ... न्यू यॉर्क टाइम्स के टेक कार्यकारी पर... हिसार में युवा हत्या: संपत्ति के कारण... बॉलीवुडशैडिस ने 'एंकोर डूम्सडे' के नवी...
29 सित. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
गुजरात हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान की सरकारी जमीन अतिक्रमण याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Dee03
अपराध

गुजरात हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान की सरकारी जमीन अतिक्रमण याचिका खारिज की

✍️ Amar Ujala · Gujarat 🗓 01 सित. 2026, 04:31 AM 👁 27
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान की सरकारी जमीन अतिक्रमण से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया, मामला आगे की कानूनी प्रक्रिया के अधीन रहेगा।

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान द्वारा दायर सरकारी जमीन अतिक्रमण संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जे के आरोपों से राहत की मांग करती थी।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह पाया कि याचिका को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। कोर्ट के आदेश में इस निर्णय के पीछे के कारणों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि याचिका का खारिज होना अतिक्रमण के आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं है; मामला अभी भी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जांच के अधीन है। यूसुफ पठान की कानूनी टीम अपील दायर करने पर विचार कर सकती है, परंतु अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

यह मामला सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की व्यापक समस्या को उजागर करता है, जिसे राज्य ने कड़ी कार्रवाई और मुकदमों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की है।

आगे की प्रक्रिया का इंतजार है, जिसमें विस्तृत जांच या मुकदमा शामिल हो सकता है, जिससे यह तय होगा कि संबंधित भूमि अधिनियमों के तहत कोई दायित्व स्थापित होता है या नहीं।
📲Get App