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23 अक्टू. 2026•
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गुजरात सरकार ने प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना स्कूलों में बाहरी लोगों को प्रवेश पर रोक लगाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Frederick William Fairholt (1814 – 3 April 1866)
शिक्षा

गुजरात सरकार ने प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना स्कूलों में बाहरी लोगों को प्रवेश पर रोक लगाई

✍️ Hindustan Times 🗓 23 अक्टू. 2026, 02:38 PM 👁 21
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गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश से रोकने का आदेश दिया, जिसे कांग्रेस ने कवर‑अप बताया है।

गुजरात सरकार ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकारी स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य शिक्षा विभाग ने बताया कि यह कदम स्कूल परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए उठाया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि इस उपाय से छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब प्रधानाचार्य को लिखित अनुमति देना अनिवार्य होगा, तभी कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश कर सकेगा।

विपक्षी कांग्रेस ने इस आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि इसे शिक्षा प्रणाली में चल रही अन्य समस्याओं को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी के नेताओं ने इस नीति के कार्यान्वयन और स्कूल संचालन पर पड़ने वाले प्रभाव पर पारदर्शी चर्चा की मांग की है।

शिक्षा विभाग ने बताया कि यह नियम गुजरात के सभी सरकारी स्कूलों में तुरंत लागू किया जाएगा और इसकी पालना की निगरानी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
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