📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rohit2301
राजनीति
नवंबर 1 से दिल्ली‑एनसीआर में GRAP-1 प्रतिबंध: प्रतिबंधित व अनुमत गतिविधियों की सूची
✍️ The Times of India
🗓 22 अक्टू. 2026, 01:32 AM
👁 11
सरकार ने दिल्ली‑एनसीआर में GRAP-1 लागू किया है, जिससे 1 नवंबर से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध और केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।
केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए जनरल प्रतिबंध एवं प्रशासनिक प्रावधान (GRAP) – चरण 1 को आधिकारिक रूप से लागू किया है। यह आदेश 1 नवंबर से प्रभावी होगा और सार्वजनिक जुलूस, रैलियां, प्रदर्शन और खुले स्थानों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
स्वास्थ्य सेवा, खाद्य वितरण, सार्वजनिक परिवहन और उपयोगिताओं जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है और वे सामान्य प्रोटोकॉल के तहत चलती रहेंगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कड़े तौर पर इन प्रतिबंधों को लागू करने और उल्लंघन करने वाले किसी भी समूह को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।
प्राधिकरण ने यह भी चेतावनी दी है कि GRAP‑1 के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और गिरफ्तारी सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम राजधानी क्षेत्र में संभावित अशांति को रोकने और आगामी राजनीतिक घटनाओं के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
स्वास्थ्य सेवा, खाद्य वितरण, सार्वजनिक परिवहन और उपयोगिताओं जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है और वे सामान्य प्रोटोकॉल के तहत चलती रहेंगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कड़े तौर पर इन प्रतिबंधों को लागू करने और उल्लंघन करने वाले किसी भी समूह को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।
प्राधिकरण ने यह भी चेतावनी दी है कि GRAP‑1 के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और गिरफ्तारी सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम राजधानी क्षेत्र में संभावित अशांति को रोकने और आगामी राजनीतिक घटनाओं के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।