📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / सुबोध कुलकर्णी
धर्म
हाई कोर्ट के आदेश पर गोवा पुलिस ने नरकसूर उत्सव में संगीत पर रोक लगाई
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🗓 08 नव. 2026, 04:02 PM
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हाई कोर्ट के आदेश के बाद गोवा पुलिस ने नरकसूर उत्सव में संगीत बंद कर दिया, कानूनी अनुपालन का हवाला दिया।
गोवा हाई कोर्ट ने नरकसूर उत्सव के दौरान ध्वनि प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद राज्य पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने राज्य के विभिन्न स्थलों पर जाकर सभी संगीत कार्यक्रमों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिसका उद्देश्य शोर प्रदूषण को रोकना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। आयोजकों को लाइव संगीत को बिना ध्वनि वाले भजन या मंत्रों से बदलने का निर्देश दिया गया, जैसा कि आदेश में अनुमति है।
इस बंदी का प्रभाव कई गोवा के कार्यक्रमों पर पड़ा, और पुलिस ने पूरे दिन अनुपालन की निगरानी की। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और पुलिस ने कहा कि यह कदम केवल प्रक्रियात्मक है, दंडात्मक नहीं। हाई कोर्ट का आदेश नरकसूर उत्सव के पूरे अवधि तक लागू रहेगा।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिसका उद्देश्य शोर प्रदूषण को रोकना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। आयोजकों को लाइव संगीत को बिना ध्वनि वाले भजन या मंत्रों से बदलने का निर्देश दिया गया, जैसा कि आदेश में अनुमति है।
इस बंदी का प्रभाव कई गोवा के कार्यक्रमों पर पड़ा, और पुलिस ने पूरे दिन अनुपालन की निगरानी की। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और पुलिस ने कहा कि यह कदम केवल प्रक्रियात्मक है, दंडात्मक नहीं। हाई कोर्ट का आदेश नरकसूर उत्सव के पूरे अवधि तक लागू रहेगा।