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07 अक्टू. 2026•
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GCZMA ने CZMP मानचित्रों में कार्मोना भूमि को CRZ से हटाने की मांग की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ms Sarah Welch
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GCZMA ने CZMP मानचित्रों में कार्मोना भूमि को CRZ से हटाने की मांग की

✍️ The Times of India 🗓 07 अक्टू. 2026, 06:01 AM 👁 20
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गुजरात कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपडेटेड CZMP मानचित्रों में कार्मोना भूमि को CRZ से हटाने की औपचारिक मांग की है।

गुजरात कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA) ने राज्य सरकार को औपचारिक याचिका दायर की है, जिसमें CZMP के नवीनतम मानचित्रों में कार्मोना भूमि को कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) से हटाने की मांग की गई है। वर्तमान में कार्मोना भूमि को CRZ के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिससे इस पर कुछ प्रकार के विकास पर प्रतिबंध है। GCZMA का कहना है कि यह वर्गीकरण वास्तविक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करता और नियामक प्रतिबंधों को हटाने के लिए पुनः वर्गीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित विभाग से CZMP मानचित्रों में संशोधन करने का अनुरोध किया है, जिसके लिए राज्य के कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट कमेटी की स्वीकृति आवश्यक होगी। इस संबंध में समय‑सीमा या आगे के कदमों की कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।

यह कदम गुजरात में तटीय क्षेत्रों की सीमाओं की व्यापक समीक्षा के बीच आया है, जहाँ अधिकारियों द्वारा विकास योजनाओं और पर्यावरणीय दिशानिर्देशों के साथ तालमेल बिठाने के लिए भूमि उपयोग वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों और पर्यावरण संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से इस प्रकार के संशोधन के लिए परामर्श किया जाएगा। कार्मोना भूमि की CRZ स्थिति में परिवर्तन का निर्णय इस बात को निर्धारित करेगा कि यह क्षेत्र सख्त तटीय नियमों के अंतर्गत रहेगा या वैकल्पिक उपयोगों के लिए पुनः वर्गीकृत होगा।

यदि यह अनुरोध मंजूर हो जाता है, तो कार्मोना भूमि को CRZ से हटाने से उस पर वर्तमान में प्रतिबंधित कई गतिविधियों, जैसे कुछ निर्माण परियोजनाएँ या व्यावसायिक उद्यम, को अनुमति मिल सकती है। हालांकि, इस निर्णय को राष्ट्रीय तटीय संरक्षण नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के अधीन भी रखा जाएगा।
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