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ग्वालियर पुलिस ने अवैध कैल्शियम कार्बाइड भंडारण पर 645 किलोग्राम जब्त, दो आरोपियों पर मामला दर्ज
ग्वालियर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर के दो गोदामों से 645 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड जब्त कर, बिना लाइसेंस भंडारण एवं जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले दो आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया।
ग्वालियर पुलिस ने 26 अक्टूबर 2026 को ट्रांसपोर्ट नगर के दो गोदामों पर दबिश देकर कुल 645 किलोग्राम 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड जब्त किया और बिना लाइसेंस भंडारण तथा जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले दो आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया।
पहले गोदाम में, राजा स्टील के गोदाम से 600 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड मिला। छह सीलबंद लोहे के ड्रमों में पाया गया यह पदार्थ, जिसमें रीकेश पसरीजा (35), आदर्श कॉलोनी, शिंदे की छावनी निवासी, भंडारण का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने इस सामग्री को जब्त कर अपराध क्रमांक 413/26 के तहत धारा 223(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया।
दूसरे गोदाम में, छारिया हार्डवेयर स्टोर के गोदाम से 45 किलोग्राम 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड मिला। संचालक अनिल कुमार छारिया (53), ट्रांसपोर्ट नगर निवासी, भंडारण एवं बिक्री संबंधी लाइसेंस नहीं दिखा सके। इस सामग्री को भी जब्त कर अपराध क्रमांक 414/26 के तहत धारा 223(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर ने 22 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कैल्शियम कार्बाइड के निर्माण, संग्रहण और क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद दोनों गोदामों में यह पदार्थ भंडारित पाया गया, जिससे पुलिस ने कार्रवाई की।
ग्वालियर पुलिस ने नागरिकों और व्यापारियों से त्योहारों के दौरान प्रतिबंधित एवं खतरनाक पदार्थों का अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग न करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पहले गोदाम में, राजा स्टील के गोदाम से 600 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड मिला। छह सीलबंद लोहे के ड्रमों में पाया गया यह पदार्थ, जिसमें रीकेश पसरीजा (35), आदर्श कॉलोनी, शिंदे की छावनी निवासी, भंडारण का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने इस सामग्री को जब्त कर अपराध क्रमांक 413/26 के तहत धारा 223(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया।
दूसरे गोदाम में, छारिया हार्डवेयर स्टोर के गोदाम से 45 किलोग्राम 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड मिला। संचालक अनिल कुमार छारिया (53), ट्रांसपोर्ट नगर निवासी, भंडारण एवं बिक्री संबंधी लाइसेंस नहीं दिखा सके। इस सामग्री को भी जब्त कर अपराध क्रमांक 414/26 के तहत धारा 223(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर ने 22 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कैल्शियम कार्बाइड के निर्माण, संग्रहण और क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद दोनों गोदामों में यह पदार्थ भंडारित पाया गया, जिससे पुलिस ने कार्रवाई की।
ग्वालियर पुलिस ने नागरिकों और व्यापारियों से त्योहारों के दौरान प्रतिबंधित एवं खतरनाक पदार्थों का अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग न करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।