ग्वालियर: नो-एंट्री में घुसे दो ट्रक जब्त, एक चालक पर लगा 30 हजार का जुर्माना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में झांसीरोड पुलिस ने नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दो ट्रकों को जब्त किया है।
ग्वालियर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस सक्रिय है। इसी क्रम में थाना झांसीरोड क्षेत्र में विक्की फैक्ट्री पुलिस पॉइंट से सूचना मिली कि दो भारी ट्रक नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस बल रवाना किया गया।
पुलिस ने पहला ट्रक (RJ11 GL 9156) माधव नगर गेट के पास रुकवाया, जिसका चालक दीपू उर्फ दीपचन्द कुशवाह (18 वर्ष, निवासी धौलपुर, राजस्थान) था। वहीं, दूसरा ट्रक (MP07 HB 8245) आयुष्मान अस्पताल के सामने रोका गया, जिसका चालक बनवारी गुर्जर (44 वर्ष, निवासी मुरैना) था। पूछताछ के दौरान दोनों चालकों से शराब जैसी गंध आ रही थी और उन्होंने वाहन रोकने के प्रयास के बावजूद नहीं रोका, नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश किया और आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए।
पुलिस द्वारा दोनों ट्रकों को पंचनामा तैयार कर जब्त कर लिया गया और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। दोनों चालकों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद इस्तगासा तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने एक ट्रक चालक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस द्वारा अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगातार नो-एंट्री की कार्यवाही की जा रही है।
ग्वालियर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे शराब के सेवन के बाद वाहन न चलाएं, आतिसबाजी का परिवहन न करें तथा भारी वाहन निर्धारित नियमों का पालन करें। शहर में आने वाले भारी वाहन रात्रि निर्धारित समय के बाद ही प्रवेश करें। यातायात नियमों का पालन कर यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, अन्यथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने पहला ट्रक (RJ11 GL 9156) माधव नगर गेट के पास रुकवाया, जिसका चालक दीपू उर्फ दीपचन्द कुशवाह (18 वर्ष, निवासी धौलपुर, राजस्थान) था। वहीं, दूसरा ट्रक (MP07 HB 8245) आयुष्मान अस्पताल के सामने रोका गया, जिसका चालक बनवारी गुर्जर (44 वर्ष, निवासी मुरैना) था। पूछताछ के दौरान दोनों चालकों से शराब जैसी गंध आ रही थी और उन्होंने वाहन रोकने के प्रयास के बावजूद नहीं रोका, नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश किया और आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए।
पुलिस द्वारा दोनों ट्रकों को पंचनामा तैयार कर जब्त कर लिया गया और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। दोनों चालकों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद इस्तगासा तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने एक ट्रक चालक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस द्वारा अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगातार नो-एंट्री की कार्यवाही की जा रही है।
ग्वालियर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे शराब के सेवन के बाद वाहन न चलाएं, आतिसबाजी का परिवहन न करें तथा भारी वाहन निर्धारित नियमों का पालन करें। शहर में आने वाले भारी वाहन रात्रि निर्धारित समय के बाद ही प्रवेश करें। यातायात नियमों का पालन कर यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, अन्यथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।