स्थानीय
ग्वालियर में ऑटो रिक्शा और माल वाहनों से 1.36 लाख रुपये का जुर्माना वसूला
कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर ग्वालियर शहर में ऑटो रिक्शा और माल वाहनों की जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 1.36 लाख रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।
ग्वालियर जिले में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सवारी वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विशेष अभियान चलाकर वाहनों की जांच करें और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करवाएं।
इस क्रम में बुधवार को ग्वालियर शहर के हजीरा क्षेत्र सहित अन्य बाजारों में ऑटो रिक्शाओं की फिटनेस, परमिट और पीयूसी (PUC) की जांच की गई। साथ ही, अटल गेट पुरानी छावनी पर माल वाहक वाहनों की भी कड़ी निगरानी की गई। इस अभियान के दौरान वाहनों में मियां पाई जाने पर कुल 1 लाख 36 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विक्रमजीत सिंह कंग ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑटो रिक्शाओं की जांच के दौरान सुरक्षा मानकों और परमिट में कमी पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप 57 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार संभागीय उड़नदस्ते द्वारा अटल गेट पुरानी छावनी पर चार लोडिंग वाहनों को क्षमता से अधिक भार ले जाते हुए पाया गया।
माल वाहक वाहनों के मामले में भी कानून का उल्लंघन पाए जाने पर 79 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियानों को जारी रखा जाएगा।
इस क्रम में बुधवार को ग्वालियर शहर के हजीरा क्षेत्र सहित अन्य बाजारों में ऑटो रिक्शाओं की फिटनेस, परमिट और पीयूसी (PUC) की जांच की गई। साथ ही, अटल गेट पुरानी छावनी पर माल वाहक वाहनों की भी कड़ी निगरानी की गई। इस अभियान के दौरान वाहनों में मियां पाई जाने पर कुल 1 लाख 36 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विक्रमजीत सिंह कंग ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑटो रिक्शाओं की जांच के दौरान सुरक्षा मानकों और परमिट में कमी पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप 57 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार संभागीय उड़नदस्ते द्वारा अटल गेट पुरानी छावनी पर चार लोडिंग वाहनों को क्षमता से अधिक भार ले जाते हुए पाया गया।
माल वाहक वाहनों के मामले में भी कानून का उल्लंघन पाए जाने पर 79 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियानों को जारी रखा जाएगा।