अपराध
गांधी जयंती पर शराब बिक्री के उल्लंघन पर ग्वालियर में 18 प्रकरण दर्ज, दो दुकानों की सील टूटी
ग्वालियर में गांधी जयंती के अवसर पर घोषित शुष्क दिवस का उल्लंघन करने पर आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान मदिरा के अवैध विक्रय के 18 प्रकरण दर्ज किए गए और दो शराब दुकानों की सील टूटी पाई गई।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर घोषित शुष्क दिवस के प्रभावी पालन हेतु ग्वालियर जिले में आबकारी विभाग ने सघन अभियान चलाया। उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता ग्वालियर के निर्देश एवं सहायक आबकारी आयुक्त, जिला ग्वालियर के मार्गदर्शन में आबकारी बल ने विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी रखते हुए कार्रवाई की।
शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के अवैध विक्रय के कुल 18 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(A) के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए। इसके अतिरिक्त, जिले की समस्त मदिरा दुकानों पर विक्रय पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी गई।
प्राप्त वीडियो क्लिप एवं शिकायतों के आधार पर की गई जांच में ठाटीपुर क्रमांक-1 एवं गुढ़ा-गुढ़ी का नाका स्थित दो मदिरा दुकानों के ताले पर लगी विभागीय सील टूटी हुई पाई गई। इन दुकानों के विरुद्ध विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है तथा संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
आबकारी विभाग के अनुसार, दोनों मदिरा दुकानों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत आगामी कार्रवाई की जाएगी। विभाग शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के अवैध विक्रय एवं नियमों के उल्लंघन पर लगातार निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है।
शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के अवैध विक्रय के कुल 18 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(A) के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए। इसके अतिरिक्त, जिले की समस्त मदिरा दुकानों पर विक्रय पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी गई।
प्राप्त वीडियो क्लिप एवं शिकायतों के आधार पर की गई जांच में ठाटीपुर क्रमांक-1 एवं गुढ़ा-गुढ़ी का नाका स्थित दो मदिरा दुकानों के ताले पर लगी विभागीय सील टूटी हुई पाई गई। इन दुकानों के विरुद्ध विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है तथा संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
आबकारी विभाग के अनुसार, दोनों मदिरा दुकानों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत आगामी कार्रवाई की जाएगी। विभाग शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के अवैध विक्रय एवं नियमों के उल्लंघन पर लगातार निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है।