अपराध
गिरवाई में अवैध पटाखों की जप्ती, 12 लाख रुपये मूल्य की सामग्री पुलिस ने जब्त की
गिरवाई थाने ने सूचना के आधार पर एक मकान से अवैध पटाखे जप्त किए, जिसकी कीमत लगभग बारह लाख रुपये बताई गई।
ग्वालियर जिले के गिरवाई थाने ने दीपावली एवं आगामी त्योहारों को देखते हुए चल रहे सघन जाँच अभियान के अंतर्गत 25 अक्टूबर 2026 को गिरवाई के एक मकान से अवैध पटाखे जब्त किए। जप्त सामग्री की कुल कीमत लगभग बारह लाख रुपये आंकी गई।
सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ग्रामीण बिन्दुसार सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुरेन्द्रनाथ सिंह यादव ने अपने दल को स्थल पर भेजा। मकान के पास स्थित बिरथरियों का पुरा हनुमान जी मंदिर के निकट स्थित इस आवास में किरायेदार नीरज शाक्य और बाबूलाल कुशवाह ने बताया कि मकान मालिक अजय कुशवाह ने ताले वाले कमरे में भारी मात्रा में आतिशबाजी रखी हुई थी, पर उनका मोबाइल बंद मिला।
पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे की तलाशी ली और विभिन्न प्रकार की अवैध आतिशबाजी एवं पटाखे पाए। किरायेदारों ने बताया कि मकान मालिक के पास इन वस्तुओं को रखने या बेचने का कोई वैध लाइसेंस नहीं है। इस कारण पुलिस ने सभी सामग्री को विधिवत जप्त कर ली।
जप्त वस्तुओं को लेकर अजय कुशवाह (पुत्र नबल कुशवाह) के विरुद्ध धारा 288 बीएनएस तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) के तहत अपराध पंजीकृत कर जांच शुरू की गई।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुरेन्द्रनाथ सिंह यादव, प्र.आर.0 परमाल सिंह, प्र.आर.0 मदन उदैनिया, आर.0 दया रावत, सिंघराम रावत, कमल राजपूत, संतोष कुशवाह और मनोज प्रजापति की सराहनीय भूमिका रही।
सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ग्रामीण बिन्दुसार सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुरेन्द्रनाथ सिंह यादव ने अपने दल को स्थल पर भेजा। मकान के पास स्थित बिरथरियों का पुरा हनुमान जी मंदिर के निकट स्थित इस आवास में किरायेदार नीरज शाक्य और बाबूलाल कुशवाह ने बताया कि मकान मालिक अजय कुशवाह ने ताले वाले कमरे में भारी मात्रा में आतिशबाजी रखी हुई थी, पर उनका मोबाइल बंद मिला।
पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे की तलाशी ली और विभिन्न प्रकार की अवैध आतिशबाजी एवं पटाखे पाए। किरायेदारों ने बताया कि मकान मालिक के पास इन वस्तुओं को रखने या बेचने का कोई वैध लाइसेंस नहीं है। इस कारण पुलिस ने सभी सामग्री को विधिवत जप्त कर ली।
जप्त वस्तुओं को लेकर अजय कुशवाह (पुत्र नबल कुशवाह) के विरुद्ध धारा 288 बीएनएस तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) के तहत अपराध पंजीकृत कर जांच शुरू की गई।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुरेन्द्रनाथ सिंह यादव, प्र.आर.0 परमाल सिंह, प्र.आर.0 मदन उदैनिया, आर.0 दया रावत, सिंघराम रावत, कमल राजपूत, संतोष कुशवाह और मनोज प्रजापति की सराहनीय भूमिका रही।