गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के रामपुर कुड़वा गांव में घर पहुंचकर गाली-गलौज करने, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने और पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़ित कुलदीप सिंह उर्फ अंगद सिंह ने गौरीगंज कोतवाली में शिकायत देकर आरोप लगाया कि 20 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10:40 बजे आरोपी उसके घर पहुंचे। आरोपियों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। शोर सुनकर जब उसकी मां और बहन ने विरोध किया तो उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
पिस्टल दिखाकर पांच लाख रुपये मांगने का आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर उसके भाई अंगद सिंह को घर से बाहर बुलाने के लिए कहा। आरोप है कि इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों को गोली मारने की धमकी भी दी गई। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्र होने लगे तो आरोपी कथित तौर पर पिस्टल लहराते हुए वहां से चले गए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जाते समय आरोपियों ने अगले दिन तक पांच लाख रुपये पहुंचाने की धमकी दी।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
गौरीगंज पुलिस ने राहुल तिवारी, रिंकू तिवारी, अंकुर ओझा, डब्लू सिंह और अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 308(4), 191(2), 189(4), 352, 351(3) और 324(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
पिस्टल दिखाकर पांच लाख रुपये मांगने का आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर उसके भाई अंगद सिंह को घर से बाहर बुलाने के लिए कहा। आरोप है कि इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों को गोली मारने की धमकी भी दी गई। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्र होने लगे तो आरोपी कथित तौर पर पिस्टल लहराते हुए वहां से चले गए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जाते समय आरोपियों ने अगले दिन तक पांच लाख रुपये पहुंचाने की धमकी दी।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
गौरीगंज पुलिस ने राहुल तिवारी, रिंकू तिवारी, अंकुर ओझा, डब्लू सिंह और अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 308(4), 191(2), 189(4), 352, 351(3) और 324(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।