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गुना में व्यावसायिक प्रयोग हेतु 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, होटल संचालकों को PNG कनेक्शन लेने का निर्देश
गुना जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 7 सिलेंडर जब्त किए। जांच दल ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को केवल व्यावसायिक सिलेंडरों का प्रयोग करने और PNG कनेक्शन लेने का निर्देश दिया।
गुना जिले में आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इनके व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पांडेय के मार्गदर्शन में बुधवार को शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस अभियान में ब्रजवासी रेस्टोरेंट, कोटेश्वर भोजनालय, धाकड़ रेस्टोरेंट, पूनम गैस सर्विस और राकेश जैन-वीरेन्द्र जैन टी स्टॉल सहित अन्य स्थानों पर जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है। इस अवैध प्रयोग को रोकते हुए जांच दल ने कुल 07 घरेलू गैस सिलेंडर मौके पर से जब्त किए और संबंधित संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की। यह कार्रवाई घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध अंतरण, जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई है।
जांच दल ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने व्यापार के लिए केवल व्यावसायिक सिलेंडरों का ही प्रयोग करें। साथ ही, उन्हें द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (PNG) कनेक्शन लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक प्रयोग पर यह कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी।
इस अवसर पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत प्रकरण बनाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दर्ज किए गए। संयुक्त जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी, इंदू शर्मा, खुशबू शुक्ला, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शिवराम कुशवाह एवं वर्षा बडोनिया शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है। इस अवैध प्रयोग को रोकते हुए जांच दल ने कुल 07 घरेलू गैस सिलेंडर मौके पर से जब्त किए और संबंधित संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की। यह कार्रवाई घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध अंतरण, जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई है।
जांच दल ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने व्यापार के लिए केवल व्यावसायिक सिलेंडरों का ही प्रयोग करें। साथ ही, उन्हें द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (PNG) कनेक्शन लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक प्रयोग पर यह कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी।
इस अवसर पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत प्रकरण बनाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दर्ज किए गए। संयुक्त जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी, इंदू शर्मा, खुशबू शुक्ला, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शिवराम कुशवाह एवं वर्षा बडोनिया शामिल थे।