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08 अक्टू. 2026•
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एफएसएसएआई ने बायोलाइफ़ रेमेडीज़ का लाइसेंस निलंबित किया, खाद्य सुरक्षा उल्लंघन
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Myblessing (owner of informant4u.com)
बिज़नेस

एफएसएसएआई ने बायोलाइफ़ रेमेडीज़ का लाइसेंस निलंबित किया, खाद्य सुरक्षा उल्लंघन

✍️ Business Standard 🗓 08 अक्टू. 2026, 11:37 AM 👁 16
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बायोलाइफ़ रेमेडीज़ का लाइसेंस निलंबित कर दिया है, क्योंकि कंपनी ने अनिवार्य खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया।

नई दिल्ली – खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बायोलाइफ़ रेमेडीज़ का लाइसेंस निलंबित करने की घोषणा की, क्योंकि कंपनी ने निर्धारित खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। एक निरीक्षण के बाद पता चला कि उत्पादन और गुणवत्ता‑नियंत्रण प्रक्रियाओं में कई खामियां थीं।
प्राधिकरण की रिपोर्ट में अस्वच्छता, तापमान नियंत्रण की कमी और कच्चे माल के स्रोत के दस्तावेज़ीकरण की अनुपस्थिति जैसी गंभीर कमियों को उजागर किया गया। ये उल्लंघन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत गंभीर माने जाते हैं, जो सभी खाद्य‑संबंधित उद्यमों से कड़ाई से स्वच्छता और ट्रेसबिलिटी की माँग करता है।
एफएसएसएआई ने बायोलाइफ़ रेमेडीज़ को सुधारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत करने और उल्लंघनों को दूर करने के लिए सीमित समय दिया है। कंपनी के अनुपालन सिद्ध होने तक उसके उत्पाद बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे उसकी आपूर्ति श्रृंखला और उपभोक्ता विश्वास पर असर पड़ सकता है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पोषण‑सप्लीमेंट और स्वास्थ्य‑उत्पाद निर्माताओं पर नियामक की बढ़ती निगरानी को दर्शाता है, और अन्य कंपनियों को भी समान दंड से बचने के लिये अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं की पुनः जाँच करने को प्रेरित कर सकता है।
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