📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
मोहाली कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल के पति को तीन महीने की सजा सुनाई
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 09 अक्टू. 2026, 02:45 AM
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मोहाली कोर्ट ने एक पूर्व प्रिंसिपल के पति को तीन महीने की जेल की सजा दी।
मोहाली कोर्ट ने एक पूर्व स्कूल प्रिंसिपल के पति को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला मुकदमे के समापन के बाद दिया गया, जबकि कोर्ट ने सार्वजनिक बयान में आरोपों या साक्ष्यों का विस्तृत विवरण नहीं दिया।
इस व्यक्ति को केवल पूर्व प्रिंसिपल के पति के रूप में पहचाना गया है; उन्होंने अभी तक इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है और पूर्व प्रिंसिपल या उनके परिवार से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
कोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय अंतिम है और सजा पूरी करने के लिए आरोपी को निर्धारित जेल में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग के समय केस के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी।
इस व्यक्ति को केवल पूर्व प्रिंसिपल के पति के रूप में पहचाना गया है; उन्होंने अभी तक इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है और पूर्व प्रिंसिपल या उनके परिवार से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
कोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय अंतिम है और सजा पूरी करने के लिए आरोपी को निर्धारित जेल में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग के समय केस के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी।