📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Contributers2020
अपराध
निंबालकर हत्याकांड में पूर्व मंत्री पद्मसिंह को बरी, सीबीआई ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
✍️ Amar Ujala · Maharashtra
🗓 14 अक्टू. 2026, 03:15 AM
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महाराष्ट्र की अदालत ने निंबालकर हत्याकांड में पूर्व मंत्री पद्मसिंह को बरी कर दिया, जिससे सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट ने निंबालकर हत्याकांड में पूर्व मंत्री पद्मसिंह को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी और अपराध के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं कर पाया, इसलिए अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया।
बरी के बाद, केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में अपील दायर की। एजेंसी का तर्क है कि महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज किया गया और इस फैसले से जांच की विश्वसनीयता प्रभावित होगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट सीबीआई की दलीलों की बारीकी से समीक्षा करेगा, क्योंकि यह मामला राजनीतिक व्यक्तित्व और गंभीर अपराध के कारण व्यापक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित कर चुका है।
अपील का परिणाम राज्य की न्यायिक प्रणाली में राजनीतिक रूप से संवेदनशील आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राजनेताओं दोनों पर असर पड़ेगा।
विचाराधीन प्रक्रिया जारी है, और हाईकोर्ट के निर्णय के साथ आगे की जानकारी प्रदान की जाएगी।
बरी के बाद, केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में अपील दायर की। एजेंसी का तर्क है कि महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज किया गया और इस फैसले से जांच की विश्वसनीयता प्रभावित होगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट सीबीआई की दलीलों की बारीकी से समीक्षा करेगा, क्योंकि यह मामला राजनीतिक व्यक्तित्व और गंभीर अपराध के कारण व्यापक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित कर चुका है।
अपील का परिणाम राज्य की न्यायिक प्रणाली में राजनीतिक रूप से संवेदनशील आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राजनेताओं दोनों पर असर पड़ेगा।
विचाराधीन प्रक्रिया जारी है, और हाईकोर्ट के निर्णय के साथ आगे की जानकारी प्रदान की जाएगी।