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फ्री स्कूल स्ट्रीट होटल पर वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने का FIR दर्ज
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Postal Services Department, Government of Malaysia
अपराध

फ्री स्कूल स्ट्रीट होटल पर वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने का FIR दर्ज

✍️ The Times of India 🗓 31 अग. 2026, 04:48 AM 👁 35
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फ्री स्कूल स्ट्रीट के एक होटल के पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने पर FIR दर्ज किया गया है।

कोलकाता पुलिस ने फ्री स्कूल स्ट्रीट पर स्थित एक होटल के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है, क्योंकि जांच में पता चला कि होटल के पास वैध फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र नहीं है। यह FIR शहर के सभी आवासीय सुविधाओं पर लागू अनिवार्य अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को दर्शाती है।

पश्चिम बंगाल अग्नि सेवा अधिनियम के तहत, होटलों को फायर सेफ्टी क्लियरेन्स प्राप्त करना और नियमित रूप से नवीनीकरण करना अनिवार्य है, ताकि अग्नि रोकथाम उपाय और आपातकालीन उपकरण निर्धारित मानकों को पूरा करें। वैध प्रमाणपत्र न होने पर दंड या अस्थायी बंदी जैसी सजा लागू हो सकती है।

पुलिस ने बताया कि मामला अब जांच के अधीन है और होटल को शीघ्र ही आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त न करने पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने क्षेत्र के अन्य होटल संचालकों से भी अपने अनुपालन की जाँच करने का आग्रह किया है।

यह घटना कोलकाता के आतिथ्य क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम और अग्नि सेवा अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन प्रयासों को उजागर करती है।
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