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फर्रुखाबाद: दहेज हत्या मामले में पति, सास और ससुर को 10 साल की कठोर सजा, 25-25 हजार का जुर्माना
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फर्रुखाबाद: दहेज हत्या मामले में पति, सास और ससुर को 10 साल की कठोर सजा, 25-25 हजार का जुर्माना

✍️ रिपोर्टर: शैलेष गुप्ता महाजन 🗓 17 अक्टू. 2026, 12:32 PM 👁 17
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फर्रुखाबाद की अदालत ने दहेज उत्पीड़न और विवाहिता की हत्या के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पति, सास और ससुर को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जनपद फर्रुखाबाद की अदालत ने दहेज उत्पीड़न और विवाहिता की हत्या के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पति, सास और ससुर को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश संजय कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के पति नीतेश अवस्थी, ससुर विजयकांत और सास सोनी को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव अहमदगंज निवासी अवधेश चतुर्वेदी की बेटी रीना से जुड़ा है, जिसकी शादी 3 मई 2023 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के शुक्रुल्लापुर निवासी नीतेश अवस्थी से हुई थी। परिजनों के अनुसार, शादी के महज एक महीने बाद ही ससुराल वालों ने दहेज में चार पहिया वाहन की मांग शुरू कर दी थी और मांग पूरी न होने पर रीना को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था।

21 सितंबर 2023 को रीना के परिजनों को उसकी मौत की सूचना मिली। ससुराल पहुंचने पर उन्हें रीना का शव मिला। मृतका के पिता ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने गहन विवेचना के बाद पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

अदालत ने मामले में सभी साक्ष्यों, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद पर्याप्त सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का आदेश जारी किया। इस फैसले से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे परिजनों को राहत मिली है।
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