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फिर से नौबतपुर नगर पंचायतके अध्यक्ष बने सरयुग मोची
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नौबतपुर नगर पंचायतके के अपदस्थ अध्यक्ष सरयुग मोची कि कुर्सी को उच्च न्यायालय ने बरकार कर दिया
नौबतपुर नगर पंचायतके अपदस्थ अध्यक्ष
सरयू मोची की कुर्सी बरकरार!
पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर पंचायत नौबतपुर के मुख्य पार्षद सरयू मोची अपने पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है।
बताते चलें कि विपक्ष की शिकायत के बाद 4 दिसंबर 2025 को राज्य चुनाव आयोग ने दो से अधिक संतान होने के मामले में सरयू मोची को नगर निकाय के पद के लिए अयोग्य घोषित किया था। इसके खिलाफ उन्होंने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी सदस्यता और मुख्य पार्षद की कुर्सी बरकरार हो गई है।
नौबतपुर की राजनीति में हाईकोर्ट के इस फैसले से आया बड़ा मोड़।
सरयू मोची की कुर्सी बरकरार!
पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर पंचायत नौबतपुर के मुख्य पार्षद सरयू मोची अपने पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है।
बताते चलें कि विपक्ष की शिकायत के बाद 4 दिसंबर 2025 को राज्य चुनाव आयोग ने दो से अधिक संतान होने के मामले में सरयू मोची को नगर निकाय के पद के लिए अयोग्य घोषित किया था। इसके खिलाफ उन्होंने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी सदस्यता और मुख्य पार्षद की कुर्सी बरकरार हो गई है।
नौबतपुर की राजनीति में हाईकोर्ट के इस फैसले से आया बड़ा मोड़।