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27 Oct 2026•
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एटा में बीज विक्रय प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी, अनियमितताओं पर नोटिस जारी

✍️ Reporter: शैलेष गुप्ता महाजन 🗓 27 Oct 2026, 10:57 PM 👁 7
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जनपद एटा के तीनों तहसीलों में बीज विक्रय प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया, गेहूं समेत विभिन्न बीजों के नमूने लिए गए और अनियमितताओं पर नोटिस जारी किए गए।

एटा जिलाधिकारी के निर्देशन में आज जनपद एटा की तीनों तहसीलों—सदर, जलेसर एवं अलीगंज में बीज विक्रय प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी और निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य रबी सीजन में किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराना और बीज विक्रय में अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाना था।

जलेसर तहसील में उप जिलाधिकारी पीयूष रावत और जिला कृषि अधिकारी डॉ. मनवीर सिंह की संयुक्त टीम ने हलधर सीड्स का निरीक्षण कर गेहूं के दस नमूने लिए। इसके बाद मिथिला हाइब्रिड सीड का निरीक्षण किया गया, जहाँ पैकिंग व्यवस्थित न पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया। कोसमा क्षेत्र में आकांक्षा ट्रेडर्स, मां कैलाश खाद बीज भंडार और कुशवाहा खाद बीज भंडार का निरीक्षण कर नमूने लिए गए, और मां कैलाश खाद बीज भंडार को नोटिस जारी किया गया।

सदर तहसील में उप जिलाधिकारी स्वेता सिंह और उप कृषि निदेशक सुमित पटेल की संयुक्त टीम ने गांधी मार्केट, रेलवे रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में बीज विक्रय प्रतिष्ठानों की सघन जांच की। निरीक्षण के दौरान बीज के नमूने लिए गए और पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए।

अलीगंज तहसील में अपर जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार चौरसिया, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, पटल सहायक के साथ मनोज खाद भण्डार धूमरी, राधे राधे खाद भंडार, धूमरी राधा रमण खाद बीज भंडार, शिवम बीज भंडार धूमरी, मुखिया जी खाद भंडार आदि पर छापेमारी की गई। इस दौरान बीज के नमूने एकत्रित किए गए और अनियमितताएं पाये जाने पर दो दुकानों को नोटिस जारी किए गए।

जिला कृषि अधिकारी डॉ. मनवीर सिंह ने किसानों को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप बीज उपलब्ध कराने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि बीज की बिक्री निर्धारित दरों पर ही की जाए और प्रत्येक विक्रय की पक्की रसीद किसान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनियमितता पाये जाने पर संबंधित विक्रेता पर बीज अधिनियम, 1966 तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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