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22 अक्टू. 2026•
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जालंधर में पराली जलाने के आरोप में आठ किसानों पर मामला दर्ज
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / binderdosanj
कृषि

जालंधर में पराली जलाने के आरोप में आठ किसानों पर मामला दर्ज

✍️ Amar Ujala · Jalandhar 🗓 22 अक्टू. 2026, 04:32 PM 👁 15
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पंजाब पुलिस ने जालंधर में पराली जलाने का आरोप लगाकर आठ किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पंजाब पुलिस ने जालंधर में आठ किसानों के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में आधिकारिक रूप से मामला दर्ज किया है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, इन किसानों ने फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को आग से जलाने का काम किया, जो पर्यावरण नियमों के तहत प्रतिबंधित है।

पराली जलाना वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है और इसके लिए जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि बार‑बार ऐसा करने पर कड़ी सजा दी जाएगी, जिससे इस मौसम में वायु प्रदूषण में अचानक वृद्धि को रोका जा सके।

पुलिस ने कहा कि फसल कटाई के बाद के इस समय में पंजाब में वायु गुणवत्ता बिगड़ती है, जिससे निकटवर्ती शहरों में धुंध और धुआँ बढ़ जाता है। इसलिए, प्रवर्तन एजेंसियां निगरानी कड़ी कर रही हैं और किसानों को मल्चिंग या मशीन‑सहायता से अवशेष हटाने जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का आग्रह कर रही हैं।

जांच जारी है, लेकिन अभी तक घटनास्थल या संबंधित किसानों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
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