📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prince Roy
ऑटोमोबाइल
डीजीपी ने सभी किराए के वाहन ग्राहकों का पंजीकरण अनिवार्य किया
✍️ The Times of India
🗓 03 नव. 2026, 07:31 AM
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डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस ने किराए के वाहनों के ग्राहकों का पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्देश दिया, जिससे सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ेगी।
डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (डीजीपी) ने आज एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी किराए के वाहनों के उपयोगकर्ताओं का पुलिस में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यह निर्देश कार, दोपहिया और ऑटो‑रिक्शा सहित सभी प्रकार की किराया सेवाओं पर लागू होगा और उपयोगकर्ताओं का एक विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से है।
नए नियम के तहत, किराया एजेंसियों को अपने ग्राहकों की मूल पहचान जानकारी एकत्र करके निर्धारित समय सीमा के भीतर निकटतम पुलिस थाने में भेजनी होगी। पुलिस इन रिकॉर्ड को केंद्र में रखेगी और जांच, ट्रैफ़िक प्रबंधन तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया में उपयोग करेगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम किराए के वाहनों के दुरुपयोग को रोकने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। डीजीपी ने राज्य पुलिस इकाइयों से सहयोग करने और इस आदेश को पूरे देश में सुगमता से लागू करने का अनुरोध किया है।
इस निर्देश में ग्राहकों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं बताया गया; यह केवल एजेंसियों के लिए एक प्रक्रियात्मक कदम है। अनुपालन न करने वाली कंपनियों पर दंड लग सकता है, इसका भी उल्लेख किया गया है।
नए नियम के तहत, किराया एजेंसियों को अपने ग्राहकों की मूल पहचान जानकारी एकत्र करके निर्धारित समय सीमा के भीतर निकटतम पुलिस थाने में भेजनी होगी। पुलिस इन रिकॉर्ड को केंद्र में रखेगी और जांच, ट्रैफ़िक प्रबंधन तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया में उपयोग करेगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम किराए के वाहनों के दुरुपयोग को रोकने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। डीजीपी ने राज्य पुलिस इकाइयों से सहयोग करने और इस आदेश को पूरे देश में सुगमता से लागू करने का अनुरोध किया है।
इस निर्देश में ग्राहकों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं बताया गया; यह केवल एजेंसियों के लिए एक प्रक्रियात्मक कदम है। अनुपालन न करने वाली कंपनियों पर दंड लग सकता है, इसका भी उल्लेख किया गया है।