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04 नव. 2026•
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दिल्ली में GRAP 2 प्रतिबंध: क्या अनुमति है, क्या नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jorge Royan
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दिल्ली में GRAP 2 प्रतिबंध: क्या अनुमति है, क्या नहीं

✍️ The Hindu 🗓 04 नव. 2026, 10:01 AM 👁 15
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दिल्ली सरकार ने GRAP 2 प्रतिबंध जारी किए हैं, जिसमें शहर में किन कार्यों की अनुमति है और किन पर रोक है, बताया गया है।

दिल्ली प्रशासन ने GRAP (जनरल प्रतिबंध और प्रतिबंध) के दूसरे चरण, यानी GRAP 2, को लागू किया है ताकि गैर‑आवश्यक गतिविधियों को रोका जा सके। इस आदेश के तहत स्वास्थ्य सेवा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, आवश्यक कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक परिवहन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे का रख‑रखाव जैसी आवश्यक सेवाओं को बिना रोकटोक चलने की अनुमति है। वहीं, दस से अधिक लोगों की सभाओं, गैर‑आवश्यक व्यावसायिक कार्यों और मनोरंजन यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है।

निर्माण कार्य केवल उन परियोजनाओं तक सीमित रहेगा जिन्हें आवश्यक माना गया है, जबकि मनोरंजन स्थल, जिम और शॉपिंग मॉल को तब तक बंद रहना होगा जब तक वे आवश्यक वस्तुएँ न बेचें। इस प्रतिबंध को लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को दी गई है, जिन्हें उल्लंघन पर नोटिस और जुर्माना जारी करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे और स्वास्थ्य या पर्यावरण संबंधी समस्याओं का पुनरुत्थान न हो। स्थिति के अनुसार आधिकारिक चैनलों के माध्यम से नियमित अपडेट जारी किए जाएंगे।
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