📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bluerasberry
अपराध
दिल्ली ट्रिब्यूनल ने घायल गृहिणी को ₹8.49 लाख मुआवजा दिया
✍️ The Hindu
🗓 15 अक्टू. 2026, 07:47 AM
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एक दिल्ली ट्रिब्यूनल ने घायल महिला को ₹8.49 लाख मुआवजा दिया, जिसमें उसकी गृहिणी के रूप में ₹30,000 की मासिक आय का उल्लेख किया गया।
एक दिल्ली ट्रिब्यूनल ने एक घायल महिला को ₹8.49 लाख का मुआवजा दिया है, जो हाल ही में हुई घटना में घायल हुई थी। न्यायालय ने चोट की गंभीरता और उसके रोज़मर्रा के जीवन पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया।
यह महिला पिछले दशक से गृहिणी के रूप में काम कर रही है और उसकी मासिक आय ₹30,000 है, जो घरेलू कार्य और अनौपचारिक काम से आती है। ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया कि यह आय उसके और उसके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह फैसला उस कानूनी दावे के बाद आया है, जो घायल महिला ने उस घटना के जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ दायर किया था। ट्रिब्यूनल का मुआवजा चिकित्सा खर्च, पुनर्वास लागत और आय के नुकसान को कवर करने के उद्देश्य से है।
यह निर्णय न्यायिक प्रणाली की उस भूमिका को रेखांकित करता है, जो चोट के शिकारों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने में निभाती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी आजीविका घरेलू जिम्मेदारियों से जुड़ी है।
यह महिला पिछले दशक से गृहिणी के रूप में काम कर रही है और उसकी मासिक आय ₹30,000 है, जो घरेलू कार्य और अनौपचारिक काम से आती है। ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया कि यह आय उसके और उसके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह फैसला उस कानूनी दावे के बाद आया है, जो घायल महिला ने उस घटना के जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ दायर किया था। ट्रिब्यूनल का मुआवजा चिकित्सा खर्च, पुनर्वास लागत और आय के नुकसान को कवर करने के उद्देश्य से है।
यह निर्णय न्यायिक प्रणाली की उस भूमिका को रेखांकित करता है, जो चोट के शिकारों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने में निभाती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी आजीविका घरेलू जिम्मेदारियों से जुड़ी है।