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30 सित. 2026•
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दिल्ली में वैध पीयूसी के बिना वाहन को पेट्रोल‑डिज़ल नहीं मिलेगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jakub Hałun
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दिल्ली में वैध पीयूसी के बिना वाहन को पेट्रोल‑डिज़ल नहीं मिलेगा

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 30 सित. 2026, 06:46 PM 👁 17
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गुरुवार से दिल्ली में पेट्रोल‑डिज़ल पंप वैध पीयूसी न रखने वाले वाहनों को ईंधन नहीं देंगे, सरकार ने नया आदेश जारी किया।

दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गुरुवार से राजधानी के सभी पेट्रोल‑डिज़ल पंप वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) न रखने वाले वाहनों को ईंधन नहीं देंगे।

यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने और राष्ट्रीय उत्सर्जन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब ईंधन देने से पहले पीयूसी प्रमाणपत्र की जाँच करनी अनिवार्य है।

निगरानी के लिए अधिकारियों द्वारा पंपों पर स्पॉट चेक और डिजिटल सत्यापन प्रणाली स्थापित की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वाले पंपों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और बिना वैध पीयूसी के ईंधन खरीदने की कोशिश करने वाले ड्राइवरों को भी दंडित किया जाएगा।

सरकार ने बताया कि कई चालक अभी भी इस नई व्यवस्था से अनजान हैं, इसलिए पंपों पर सूचना बोर्ड और स्थानीय मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
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