📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Nikhil B
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दिल्ली में एमसीडी ने 4 मंजिल से अधिक अवैध इमारतों को सील, जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त
✍️ Hindustan Times
🗓 07 सित. 2026, 07:08 PM
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मुंबई नगर निगम ने कहा कि चार मंजिल से अधिक बिना अनुमति के बनी इमारतें तुरंत सील कर दी जाएँगी और दोषी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सभी ऐसी इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है जो चार मंजिल से अधिक ऊँची हैं और बिना मंजूरी के बनाई गई हैं। यह निर्देश सभी अनधिकृत ऊँची इमारतों पर लागू होगा।
एमसीडी ने कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले विभाग या अधिकारी को बर्खास्त किया जाएगा। इस उद्देश्य से एक विशेष टास्क‑फोर्स गठित किया गया है जो कई दिनों के भीतर इन इमारतों की पहचान कर कार्रवाई करेगा।
हाल के वर्षों में कई ऊँची इमारतों के ढहने से सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी थी, इसलिए चार मंजिल की सीमा लागू कर अनियंत्रित ऊँची इमारतों को रोकने की कोशिश की जा रही है।
निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे अनधिकृत निर्माण की सूचना तुरंत दें, ताकि अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके। सीलिंग प्रक्रिया में बाड़ें लगाना और कानूनी नोटिस जारी करना शामिल होगा, और गैर‑अनुपालन करने वाले मालिकों के खिलाफ ध्वंस की कार्रवाई भी संभव है।
प्राधिकरण ने कहा कि इस कदम को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के साथ मिलकर लागू किया जाएगा, जिससे भविष्य में अनधिकृत निर्माण को रोका जा सके।
एमसीडी ने कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले विभाग या अधिकारी को बर्खास्त किया जाएगा। इस उद्देश्य से एक विशेष टास्क‑फोर्स गठित किया गया है जो कई दिनों के भीतर इन इमारतों की पहचान कर कार्रवाई करेगा।
हाल के वर्षों में कई ऊँची इमारतों के ढहने से सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी थी, इसलिए चार मंजिल की सीमा लागू कर अनियंत्रित ऊँची इमारतों को रोकने की कोशिश की जा रही है।
निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे अनधिकृत निर्माण की सूचना तुरंत दें, ताकि अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके। सीलिंग प्रक्रिया में बाड़ें लगाना और कानूनी नोटिस जारी करना शामिल होगा, और गैर‑अनुपालन करने वाले मालिकों के खिलाफ ध्वंस की कार्रवाई भी संभव है।
प्राधिकरण ने कहा कि इस कदम को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के साथ मिलकर लागू किया जाएगा, जिससे भविष्य में अनधिकृत निर्माण को रोका जा सके।