📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
राजनीति
दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोध में पुलिस के लिए बॉडी‑कैम अनिवार्य करने से इनकार किया, केंद्र को निर्देश दिया
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 07 अक्टू. 2026, 04:01 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों में पुलिस के बॉडी‑कैम अनिवार्य करने से मना किया और केंद्र को इस पर विचार करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस को बॉडी‑कैम पहनाने का आदेश मांगा गया था। कोर्ट ने कहा कि विस्तृत दिशानिर्देश और कार्यात्मक संभावनाओं की पूरी जाँच के बिना ऐसा सार्वभौमिक आदेश देना उचित नहीं है।
आदेश के बजाय, न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव जांचने और बॉडी‑कैम अनिवार्य करने की व्यावहारिकता, लागत और गोपनीयता संबंधी मुद्दों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय पुलिस में तकनीकी उपायों को अनिवार्य करने के संबंध में न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाता है, जबकि प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता की मांग भी बढ़ रही है।
केंद्र इस निर्देश पर विचार कर रहा है और आने वाले हफ़्तों में नीति‑सिफ़ारिशें तैयार कर सकता है, जिससे नागरिक अधिकारों और पुलिस की कार्यक्षमता के बीच संतुलन स्थापित हो सके।
यह फैसला राजधानी में हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के व्यवहार को लेकर बढ़ती सार्वजनिक जांच के बीच आया है, जहाँ जवाबदेही की माँग तेज़ी से बढ़ रही है।
आदेश के बजाय, न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव जांचने और बॉडी‑कैम अनिवार्य करने की व्यावहारिकता, लागत और गोपनीयता संबंधी मुद्दों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय पुलिस में तकनीकी उपायों को अनिवार्य करने के संबंध में न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाता है, जबकि प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता की मांग भी बढ़ रही है।
केंद्र इस निर्देश पर विचार कर रहा है और आने वाले हफ़्तों में नीति‑सिफ़ारिशें तैयार कर सकता है, जिससे नागरिक अधिकारों और पुलिस की कार्यक्षमता के बीच संतुलन स्थापित हो सके।
यह फैसला राजधानी में हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के व्यवहार को लेकर बढ़ती सार्वजनिक जांच के बीच आया है, जहाँ जवाबदेही की माँग तेज़ी से बढ़ रही है।