🔥 ट्रेंडिंग नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया 'इंडिया’स गॉट... टेलर स्विफ्ट ने एमटीवी वीएमए रिकॉर्ड त... स्नूप डॉग 2026 वीएमएज़ के मेज़बान, वाद... वाराणसी के निर्माता ने एसएस राजामौली क... माद्रिद ने हॉलीवुड के लिए नया रिकॉर्ड... एशियाई खेलों के दिन 10 पर भारत ने एथले...
29 सित. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rajendra Bharti
राजनीति

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज की

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 10 जुल. 2026, 06:31 PM 👁 45
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका खारिज कर दी। भारती की याचिका में सजा पर रोक की मांग की गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। भारती ने अदालत से सजा से राहत पाने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने अब उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिससे मामले में आगे की कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारती की याचिका खारिज होने के परिणामस्वरूप उनकी कानूनी स्थिति पर असर पड़ने की संभावना है। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कानून का पालन करना और दोषियों को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है।
📲Get App