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28 सित. 2026•
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दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को सुरक्षा आदेश, CJP विरोध में धमकी के बाद ऑनलाइन सामग्री हटाने का निर्देश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
अपराध

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को सुरक्षा आदेश, CJP विरोध में धमकी के बाद ऑनलाइन सामग्री हटाने का निर्देश

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 25 सित. 2026, 06:01 PM 👁 32
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वह एक महिला को पूरी सुरक्षा प्रदान करे, जिस पर CJP विरोध में छेड़छाड़ के बाद धमकियों का आरोप है, और आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री हटाने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े प्रदर्शन में कथित छेड़छाड़ के बाद धमकियों का आरोप लगाया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे किसी भी उत्पीड़न को रोकने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया।

सुरक्षा के साथ-साथ, कोर्ट ने ऑनलाइन प्रसारित आपत्तिजनक तस्वीरों और संबंधित सामग्री को तुरंत हटाने का आदेश जारी किया। यह सामग्री न केवल महिला की निजता का उल्लंघन करती थी, बल्कि उसे और अधिक खतरे में डाल रही थी।

यह निर्णय डिजिटल उत्पीड़न के खिलाफ न्यायपालिका की कठोर रुख को दर्शाता है और जब ऑनलाइन धमकियों का वास्तविक जीवन में असर दिखे तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी को सुदृढ़ करता है। महिला ने इन आपत्तिजनक तस्वीरों और कई धमकी भरे संदेशों की रिपोर्ट कोर्ट में दी थी।

हाईकोर्ट ने पुलिस को अनुपालन पर रिपोर्ट दाखिल करने और सामग्री को प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया, जिससे राजधानी में साइबर‑बुलीइंग और धमकी को रोकने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया गया है।
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