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08 नव. 2026•
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दिवाली पर दिल्ली में GRAP 3 वाहन नियम लागू, वायु गुणवत्ता गंभीर
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Science and Technology
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दिवाली पर दिल्ली में GRAP 3 वाहन नियम लागू, वायु गुणवत्ता गंभीर

✍️ Livemint 🗓 08 नव. 2026, 11:32 AM 👁 12
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दिवाली के दिन दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता के कारण GRAP 3 वाहन नियम लागू किए गए, जिससे कुछ वाहनों पर प्रतिबंध लगा।

दिवाली के दौरान दिल्ली ने गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के कारण GRAP 3 वाहन नियम लागू कर दिए हैं। इस नियम के अंतर्गत 125 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले 2‑वीलर और 3‑वीलर, छह या अधिक सीटों वाले 4‑वीलर, और छह या अधिक सीटों वाले वाणिज्यिक वाहन चलाने पर प्रतिबंध है। केवल 125 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले 2‑वीलर और 3‑वीलर, चार या पाँच सीटों वाले 4‑वीलर, तथा चार या पाँच सीटों वाले वाणिज्यिक वाहन ही सड़क पर चल सकते हैं।

यह प्रतिबंध दिवाली के शुरू से लेकर समाप्ति तक दिल्ली की सभी सड़कों पर लागू रहेगा। वाहनों को वैध GRAP 3 परमिट साथ रखना अनिवार्य है, और ट्रैफ़िक पुलिस जाँच बिंदुओं पर नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी तथा उल्लंघन पर जुर्माना लगाएगी। यह कदम शहर के प्रदूषण को कम करने और उत्सव के मौसम में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि यह प्रतिबंध अस्थायी है और AQI में सुधार होने पर इसे हटा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि उत्सव के दौरान उत्सर्जन घटाया जा सके।
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