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अपराध
कोर्ट ने कहा स्क्रैपयार्ड मालिक से केवल संबंध हत्या के आरोप के लिये पर्याप्त नहीं
✍️ Live Law
🗓 15 अक्टू. 2026, 03:17 AM
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एक भारतीय अदालत ने कहा कि स्क्रैपयार्ड मालिक से केवल संबंध हत्या के आरोप के लिये कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करता।
भारत की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया कि स्क्रैपयार्ड मालिक से केवल संबंध होना हत्या के आरोप के लिये पर्याप्त नहीं है। यह निर्णय एक ऐसे मामले से आया जहाँ एक व्यक्ति स्क्रैपयार्ड से जुड़ी परिस्थितियों में मृत्यु हो गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के स्क्रैपयार्ड मालिक से संबंध को हत्या के आरोप में जोड़ने की कोशिश की, पर अदालत ने इस संबंध को इरादा या प्रत्यक्ष भागीदारी सिद्ध करने के लिये अपर्याप्त माना। न्यायालय ने यह रुख अपनाते हुए कहा कि अपराध सिद्ध करने के लिये ठोस सबूत आवश्यक हैं, न कि केवल परोक्ष संबंध। यह रुख भविष्य में समान मामलों में साक्ष्य के महत्व को रेखांकित करता है।