📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shekha Gill
अपराध
अदालत ने आरोपी को मुख्य साजिशकर्ता बताया, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जमानत खारिज
✍️ The Indian Express
🗓 05 सित. 2026, 06:44 AM
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सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अदालत ने आरोपी को मुख्य साजिशकर्ता करार देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सुनवाई कर रही अदालत ने आरोपी को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है।
इस आकलन के आधार पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इस फैसले से अदालत की यह राय स्पष्ट होती है कि आरोपी मामले में कथित साजिश में शामिल है।
इस आकलन के आधार पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इस फैसले से अदालत की यह राय स्पष्ट होती है कि आरोपी मामले में कथित साजिश में शामिल है।