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28 सित. 2026•
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हाईवे पर खड़ी BMW में आग, उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को ₹70 लाख देने का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diego Delso
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हाईवे पर खड़ी BMW में आग, उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को ₹70 लाख देने का आदेश

✍️ The Times of India 🗓 28 सित. 2026, 10:05 AM 👁 19
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हाईवे पर खड़ी BMW में आग लगने के बाद मालिक ने बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग की। उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को ₹70 लाख देने का आदेश दिया।

एक BMW जो हाईवे पर खड़ी थी, उसमें अचानक आग लग गई जिससे वाहन को गंभीर क्षति पहुंची।\n\nमालिक ने अपनी बीमा पॉलिसी के तहत क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी से संपर्क किया, लेकिन दावा संतोषजनक तरीके से निपटाया नहीं गया।\n\nइससे नाखुश मालिक ने उपभोक्ता अदालत का रुख किया, अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को ₹70 लाख देने का आदेश दिया।\n\nअदालत का यह आदेश बाध्यकारी है और बीमा कंपनी को निर्धारित अवधि में इसका पालन करना होगा।
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