📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / The White House
राजनीति
सीजेपी के अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली कोर्ट ने शर्त पर रिहा किया
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 11 अक्टू. 2026, 10:46 AM
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सीजेपी के अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार को दिल्ली के कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और शर्त पर रिहा किया गया।
दिल्ली, रविवार – राजधानी के कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत ने सीजेपी के कार्यकर्ता अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका के मामले की सुनवाई की और शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। इन तीनों को सप्ताह के शुरुआती दिनों में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने शर्तों के साथ जमानत प्रदान की, जिनकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। सभी को भविष्य की सुनवाई में हाजिर होने और जमानत के तहत निर्धारित किसी भी रिपोर्टिंग आवश्यकता का पालन करने की निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के बाद सीजेपी ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि “कॉकरोच कभी नहीं मरते।” यह टिप्पणी अदालत ने दर्ज की, परंतु कानूनी निर्णय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
कानूनी विश्लेषकों ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मामलों में यह जमानत सामान्य प्रक्रिया को दर्शाती है और मामला आगे न्यायिक प्रक्रिया के तहत देखेगा।
अदालत ने शर्तों के साथ जमानत प्रदान की, जिनकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। सभी को भविष्य की सुनवाई में हाजिर होने और जमानत के तहत निर्धारित किसी भी रिपोर्टिंग आवश्यकता का पालन करने की निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के बाद सीजेपी ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि “कॉकरोच कभी नहीं मरते।” यह टिप्पणी अदालत ने दर्ज की, परंतु कानूनी निर्णय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
कानूनी विश्लेषकों ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मामलों में यह जमानत सामान्य प्रक्रिया को दर्शाती है और मामला आगे न्यायिक प्रक्रिया के तहत देखेगा।