📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
अपराध
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मजदूर की किस्तों में रखम भुगतान की माँग को अस्वीकार किया
✍️ indianexpress.com
🗓 28 सित. 2026, 05:16 PM
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मजदूर द्वारा 5 लाख रुपये रखम को किस्तों में चुकाने की माँग को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।
छत्तीसगढ़ में एक मजदूर ने 5 लाख रुपये रखम को किस्तों में चुकाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी। न्यायालय ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि प्रस्तावित किस्त योजना लागू कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। इस निर्णय के अनुसार रखम को मूल आदेश के अनुसार पूर्ण रूप से चुकाया जाना आवश्यक है। मजदूर इस फैसले के खिलाफ उच्चतर न्यायालय में अपील कर सकता है।
यह मामला रखम भुगतान और किस्त योजनाओं के संबंध में न्यायालय की स्थिति को दर्शाता है। अस्वीकृति के कारणों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी न्यायालय के आदेश में नहीं दी गई।
यह मामला रखम भुगतान और किस्त योजनाओं के संबंध में न्यायालय की स्थिति को दर्शाता है। अस्वीकृति के कारणों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी न्यायालय के आदेश में नहीं दी गई।