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अपराध
सीबीआई विशेष अदालत ने 29 साल पहले जब्त 1.33 करोड़ रुपये झारखंड खजाने में जमा करने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 02 अक्टू. 2026, 11:31 AM
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सीबीआई विशेष अदालत ने दीपेश चांडक को 29 साल पहले जब्त 1.33 करोड़ रुपये झारखंड सरकार के खाते में जमा करने का निर्देश दिया।
सीबीआई की विशेष अदालत ने दीपेश चांडक से लगभग 29 साल पहले जब्त किए गए 1 करोड़ 33 लाख 60 हजार रुपये को झारखंड सरकार के खजाने में जमा करने का आदेश दिया है। यह राशि, जो एक धोखाधड़ी जांच के दौरान जब्त हुई थी, अब सीधे राज्य के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। यह आदेश सार्वजनिक कोष में वापस आने वाले धन को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस रकम को बिना किसी देरी के झारखंड सरकार के खाते में जमा किया जाना चाहिए। यह निर्णय मूल जब्ती के बाद से चल रहे लंबी अवधि के कानूनी प्रक्रिया के बाद आया है।
यह मामला दीर्घकालिक भ्रष्टाचार जांचों में संपत्ति वसूली की कठिनाइयों को उजागर करता है, और अदालत का आदेश इस बात को सुनिश्चित करता है कि तीन दशकों के बाद यह धन राज्य की सार्वजनिक निधियों में लौटे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस रकम को बिना किसी देरी के झारखंड सरकार के खाते में जमा किया जाना चाहिए। यह निर्णय मूल जब्ती के बाद से चल रहे लंबी अवधि के कानूनी प्रक्रिया के बाद आया है।
यह मामला दीर्घकालिक भ्रष्टाचार जांचों में संपत्ति वसूली की कठिनाइयों को उजागर करता है, और अदालत का आदेश इस बात को सुनिश्चित करता है कि तीन दशकों के बाद यह धन राज्य की सार्वजनिक निधियों में लौटे।