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30 सित. 2026•
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सीएक्यूएम ने ग्रैप नियम बदले, दिल्ली‑एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रतिबंध कड़े
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rohit2301
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सीएक्यूएम ने ग्रैप नियम बदले, दिल्ली‑एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रतिबंध कड़े

✍️ Livemint 🗓 30 सित. 2026, 01:16 AM 👁 19
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सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रैप नियमों में बदलाव कर दिल्ली‑एनसीआर में औद्योगिक व निर्माण कार्यों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।

सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने जनरल रेगुलेशन फॉर एयर पॉल्यूशन (GRAP) में बदलाव किए हैं, जो दिल्ली‑एनसीआर में वायु‑गुणवत्ता नियंत्रण का मुख्य ढांचा है। नई नियमावली में निर्माण कार्य, ईंट‑भट्ठी और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न धूल व उत्सर्जन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

संशोधित नियमों के तहत प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को अब कम अनुमत सीमाओं का पालन करना होगा, और CAQM के निरीक्षकों द्वारा नियमित जाँच के माध्यम से अनुपालन की निगरानी की जाएगी। उल्लंघन पर दंड निर्धारित किया गया है, जिससे नई मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।

यह कदम दिल्ली में मौसमी रूप से बढ़ते कण पदार्थ (PM) स्तर को नियंत्रित करने की आवश्यकता को देखते हुए उठाया गया है। CAQM ने सभी संबंधित पक्षों को विस्तृत दिशानिर्देश पढ़ने और अपने संचालन में आवश्यक बदलाव करने का आग्रह किया है, ताकि निवासियों के लिए साफ‑सुथरी हवा बनी रहे।
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